बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को हाई कोर्ट से राहत , पीड़क कार्रवाई पर रोक

रांची : झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है. दरअसल प्रतुल शाहदेव ने लातेहार जिले में अधिकारियों की शह पर चल रहे अभिजीत प्लांट के स्क्रैप लूट के मामले को लेकर अंदोलन शुरू किया था. जिसके बाद उनके खिलाफ एजाज अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में प्रतुल शाहदेव की याचिका पर सुनवाई हुई.

अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देने हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी. इससे पहले हाईकोर्ट से प्रतुल शाहदेव के खिलाफ मंटू कुमार द्वारा दर्ज करवाए गए एसटी-एससी के केस में राहत मिल चुकी है. हाईकोर्ट में प्रतुल शाहदेव का पक्ष वरीय अधिवक्ता अजित कुमार ने रखा.

दरअसल, एजाज अंसारी नामक शख्स ने 30 सितंबर को चंदवा थाना में प्रतुल शाहदेव और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी संख्या 174/2023 में आरोप लगाया गया था कि प्रतुल शाहदेव और उनके सहयोगियों ने एजाज अंसारी को धमकी दी है और गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की है. प्रतुल शाहदेव की ओर से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रतुल शाहदेव ने लातेहार में बंद पड़े अभिजीत प्लांट में रखे स्कैप की लूट के खिलाफ अभियान चलाया था. स्क्रैप की लूट प्रशासन के सहयोग से हो रही थी. इसकी वजह से वह स्क्रैप माफियाओं के निशाने पर थे.

HPBL Desk
HPBL Desk  

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति की हो, खेलकूद की हो, अपराध की हो, मनोरंजन की या फिर रोजगार की, उसे LIVE खबर की तर्ज पर हम आप तक पहुंचाते हैं।

Related Articles
Next Story