इमरान खान को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी पेशी

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है और उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश भी दिए है। इमरान खान को कल इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया गया है। खान की गिरफ्तारी के बाद से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस बीच देश की सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें अदालत में पेश करने का आदेश जारी किया था। पेशी के दौरान कोर्ट ने पाक के पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा खान को कोर्ट में पेश करने के निर्देश जारी किया था। पीठ ने ही अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की थी।

मामले में सुनवाई के दौरान पीठ ने 70 वर्षीय खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से गिरफ्तार किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। इमरान खान लाहौर से एक मामले के सिलसिले में हाई कोर्ट पहुंचे थे। पीठ ने एनएबी को शाम साढ़े चार बजे (स्थानीय समयानुसार) तक खान को पेश करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद अदालत की कार्यवाही फिर से शुरू होगी।

साथ ही मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बांदियाल ने सवाल किया कि कोर्ट परिसर से किसी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? मामले में अदालत ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना किसी को भी अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा है कि परिसर में प्रवेश करने का मतलब है आत्मसमर्पण करना। अब सवाल यह है कि आत्मसमर्पण के बाद किसी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है! मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, तो उन्हें गिरफ्तार करने का क्या मतलब है।

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