हेमंत सोरेन को छोटी सी राहत: हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री की औपबंधिक जमानत याचिका की खारिज, लेकिन दे दी है ये छूट, शर्त है ये…

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के कार्यकारी न्यायाधीश और न्यायाधीश नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा लिया था।

6 मई को चाचा के श्राद्धकर्म में शामिल होने की मिली अनुमति

तीन दिन के प्रोविजनल बेल के लिए दायर हेमंत सोरेन की याचिका पर भी शुक्रवार को जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन को अपने चाचा के श्राद्धकर्म में शामिल होने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि परिजनों के अंतिम संस्कार में शामिल होना व्यक्ति का अधिकार है। हेमंत सोरेन श्राद्धकर्म में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन इस दौरान मीडिया से दूर रहेंगे। हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने प्रोविजनल बेल संबंधी याचिका को खारिज करने के साथ ही 6 मई को पुलिस कस्टडी में हेमंत सोरेन को चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने की अनुमति दी है। लेकिन इस दौरान उनके मीडिया से बातचीत और किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने पर रोक लगाई गई है।

हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ईडी जिस जमीन की बात कर रहा है, वह जमीन उनके नाम कभी रही ही नहीं। फैसला सुनाने में देरी होने पर हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिस पर 6 मई को सुनवाई होनी है।

HPBL Desk
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