नए DGP की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : 23 दिसंबर तक झारखंड सरकार UPSC को दें जवाब
New Delhi: झारखंड में नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति में हो रही देरी का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है इस मामले में शीर्ष अदालत ने सरकार को यूपीएससी को डीजीपी पद के लिए अधिकारियों के नामों की सिफारिश करने के लिए प्रस्ताव में खामियों को दूर करने के लिए जवाब देने का आदेश दिया है। दरअसल, राज्य के मौजूदा पुलिस महानिदेशक DGP नीरज सिन्हा 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं। वे 11 फरबरी को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में नए DGP की नियुक्ति पर विवाद जारी है।
DGP की नियुक्ति को लेकर मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश D Y चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति P S नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि 30 नवंबर 2022 को upsc ने झारखंड राज्य को एक पत्र जारी किया है। इसमें डीजीपी के पद के लिए अधिकारियों की सिफारिश करने के प्रस्ताव मे पाई गई खामियां के बारे मे बताया गया है। इसके बाद पीठ ने कहा कि हम झारखंड राज्य को निर्देश देते हैं की वह upsc द्वारा बताई गई त्रुटियों पर ध्यान दें। और 23 दिसंबर को या उससे पहले अपना जवाब सकारात्मक रूप से दाखिल करें। इसके बाद यूपीएससी 9 जनवरी 2023 तक पद पर नियुक्ति से जुड़ी कार्रवाई करेगा।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका को सुनवाई के लिए अगले साल की 16 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत में झारखंड सरकार और उसके वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा के खिलाफ एक अवमानना याचिका दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि वह 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद भी पद पर कार्यरत हैं।