सावधान! बाइक-स्कूटी चलाने वालों के लिए लागू हो गया है नियम, इस नियम का करना होगा पालन, नहीं तो लाइसेंस होगा जब्त और 1035 रुपये लगेगा जुर्माना
New Trafic Rule: सितंबर महीने में ट्रैफिक के रूल्स में बदलाव हो गया है। अगर आपके पास दोपहिया गाड़ी है और आप रोज घर से ऑफिस जाते हैं तो खासकर आपके लिए ये खबर है। बता दें कि अब स्कूटर और बाइक चलाते वक्त आपके पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना होगा।
जी हां मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हाईकोर्ट के जजों ने आज ट्रैफिक नियमों पर सुनवाई की है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम में आज से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अब बाइक चलाते वक्त हर हाल में पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना होगा। शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता तो उसका 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा। इतना ही नहीं नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस 3 महीने के लिए भी सस्पेंड किया जा सकता है।
आपको बता दें कि अभी भी भारत के अधिकांश हिस्सों में टू-व्हीलर चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते, और एक्सीडेंट होने पर लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम में ये नया नियम लागू कर दिया है। अब टू-व्हीलर चलाने वाले के साथ अगर कोई पीछे बैठता है तो उसे हेलमेट पहना अनिवार्य होगा।
पुलिस के मुताबिक अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करेगा तो उसका 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा। इतना ही नहीं नियम पर लाइसेंस 3 महीने के लिए भी सस्पेंड भी किया जा सकता है।
पुलिस ने ये भी बताया कि हेलमेट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और हेलमेट भी ISI मार्क वाला होना चाहिए। अगर कोई घटिया क्वालिटी का हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए इस्तेमाल करेगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।