IAS सस्पेंड: राज्य सरकार की बड़ी कार्रवाई IAS को किया सस्पेंड, जानिये कौन हैं आईएएस देवीशरण, क्यों हुई उनपर कार्रवाई
IAS Suspend News : IAS अफसर को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। कई गंभीर आरोपों के बाद सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जिस अफसर को सस्पेंड किया गया है, उनका नाम देवीशरण उपाध्याय (IAS Devi Sharan Upadhyay ) है, वो 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले सरकार ने सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज के पद से हटाते हुए प्रतीक्षारत किया गया था। उन पर अलीगढ़ में जमीनों के पट्टे के मामले में मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप है।अब उन्हें निलंबित कर सरकार ने राजस्व परिषद के साथ संबद्ध कर दिया है।
IAS Devi Sharan Upadhyay Biography in hindi : देवीशरण उपाध्याय चार जुलाई 2022 में प्रयागराज में सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद के पद पर तैनात किए गए थे। उन पर अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप है। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने इन पट्टों को नियम विरुद्ध दिए जाने पर खारिज करने की संस्तुति की थी। बाद में यह मामला राजस्व परिषद में चला गया था।
जिला प्रशासन की स्पष्ट संस्तुति के बाद भी उन्होंने इन पट्टों को बहाल करने का आदेश पारित कर दिया था। नियुक्ति विभाग ने उन्हें 13 जुलाई को ही पद से हटाते हुए प्रतीक्षारत कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें निलंबित कर दिया है। इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बना दी गई है।
जानिये कौन हैं IAS Devi Sharan Upadhyay
देवीशरण उपाध्याय यूपी कैडर 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. जुलाई 2022 में उन्हें सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज में नियुक्त किया गया था. उन पर आरोप है कि जब वह अलीगढ़ में तैनात थे, तो उस दौरान उन्होंने 35 भूखंडों की बहाली मनमाने तरीके से की. आईएएस देवी शरण उपाध्याय महराजगंज जिले के रहने वाले हैं. उनका जन्म 1965 में हुआ था और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया है. अब पूरे मामले में जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सरकार की ओर से किया गया है.
बर्खास्तगी का नहीं है सरकार को अधिकार
किसी भी राज्य सरकार के पास आईएएस अधिकारी की बर्खास्त का अधिकार नहीं होता है. राज्य सरकार किसी भी आईएएस अधिकारी को निलंबित कर सकती है और उनका तबादला कर सकती हैं। आईएएस अधिकारी को सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही बर्खास्त किया जा सकता है. इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से की जाती है. आईएएस अधिकारी सेवा नियमावली के अनुसार इनकी नियुक्ति करने वाला ही इन्हें बर्खास्त कर सकता है।