जानिये कर्मचारियों को कितनी पेंशन: …अगर बेसिक सैलरी 30 हजार, 50 हजार या 1 लाख, तो यूपीएस में कितनी मिलेगी पेंशन, देखिये पेंशन का पूरा चार्ट
Unified Pension Scheme:मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान दो दिन पहले ही यूपीएस पेंशन को मंज़ूरी दी है, और यह स्कीम वित्तवर्ष 2025-26 से लागू कर दी जाएगी. दो दिन से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी यही हिसाब-किताब लगाने में उलझे हैं कि इस स्कीम को चुन लेने के बाद रिटायर होने पर उनकी पेंशन कितनी बनेगी.
आइए, आज आपको बताते हैं कि कितनी बेसिक सैलरी वाले सरकारी कर्मचारी को रिटायर होने पर न्यूनतम कितनी पेंशन मिलेगी।
सरकार की घोषणा के अनुसार, सभी कर्मचारियों को योजना में किए गए अंशदान पर पेंशन का लाभ दिया जाएगा. इस योजना को अपनाने वालों को एक लाभ यह भी होगा कि कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी तथा महंगाई भत्ते के जोड़ का 10 प्रतिशत ही अंशदान देते रहेंगे, परंतु इस योजना के अंतर्गत सरकार का योगदान अब तक दिए जा रहे 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसी योजना में पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है, जो कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों को दी जाएगी।
यह राशि कर्मचारी की तय पेंशन का 60 फ़ीसदी होगी, जिस पर महंगाई राहत भी दी जाएगी। सरकार के इस योजना के तहत NPS के जैसे ही सैलरी में से कंट्रीब्यूीशन देना होगा. सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत 10 फीसदी का योगदान देना होगा, जो NPS के तहत भी दिया जाता है.
हालांकि सरकार ने यूपीएस में अपना कंट्रीब्यूीशन 14 फीसदी से बढ़ाकर 18.5 फीसदी कर दिया है. यानी कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक अच्छाो पेंशन मिल सकता है।
अगर 50 हजार बेसिक सैलरी तो कितना मिलेगा पेंशन?
जैसा कि इस योजना के तहत कहा गया है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप NPS की जगह UPS का विकल्प चुनते हैं और आपके अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक पे 50 हजार रुपये है तो आपको इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी.
हालांकि इसके बाद महंगाई राहत (DR) अलग से जोड़ा जाएगा। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है और उसकी पेंशन 30 हजार रुपये मंथली रहती है तो फैमिली को एक निश्चित महीने की पेंशन 18 हजार रुपये होगी, क्योंेकि कर्मचारी के मौत के बाद फैमिली को पेंशन कर्मचारी को मिले लास्टउ पेंशन का 60 फीसदी देने का प्रावधान है.
जानिये कितनी मिलेगी पेंशन
यदि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी ₹50000 होगी, तो उसे ₹25000 न्यूनतम निश्चित पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे, जिस पर कर्मचारी को ₹12500 महंगाई राहत भी (मौजूदा दर 50 प्रतिशत) दी जाएगी, यानी उस कर्मचारी को न्यूनतम मासिक पेंशन के तौर पर ₹37500 मिलेंगे.
इसी कर्मचारी का निधन हो जाने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उसके आश्रित परिवार को पेंशन राशि ₹25000 का 60 प्रतिशत, यानी ₹15000 पारिवारिक पेंशन के तौर पर दिया जाएगा, जो महंगाई राहत (मौजूदा दर 50 प्रतिशत) जोड़कर ₹22500 हो जाएगा. रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी ₹50000, ₹60000, ₹70000, ₹80000, ₹90000, ₹100000, ₹110000, ₹120000, ₹130000, ₹140000, ₹150000, ₹160000, ₹170000, ₹180000, ₹190000, ₹200000, ₹210000, ₹220000, ₹230000, ₹240000 तथा ₹250000 होने पर किसे कितनी पेंशन हासिल होगी, और किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कर्मचारी का देहावसान हो जाने पर उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में कितनी राशि हासिल होगी।
10000 रुपये पेंशन के लिए ये शर्त
सबसे खास बात इसी 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन से जुड़ी हुई है. दरअसल, सरकार की ओर से इसके लिए एक शर्त लगाई गई है, जिसके तहत कर्मचारी कम से कम 10 साल की सर्विस करने बाद ही इस न्यूनतम पेंशन का हकदार होगा.
लेकिन अगर किसी ने 10 साल से कम नौकरी की है तो क्या उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी? इस बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार का कहना है कि कम से कम 10 साल की सर्विस पर न्यूनतम 10 हजार रुपये मंथली पेंशन मिलेगाी. लेकिन उससे कम सर्विस पर क्या प्रावधान होगा, इस मुद्दे पर सस्पेंस बना हुआ है।