चार आतंकियों को हाईकोर्ट से मिली राहत, फांसी की सजा बदली उम्रकैद में, मोदी की सभा में बम ब्लास्ट....

Highcourt News : हाईकोर्ट ने बम ब्लास्ट के दोषी आतंकियों को राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने चार आतंकियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। दरअसल पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। सिविल कोर्ट ने सभी को फांसी की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट ने बाकी 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। दोषियों के वकील इमरान घानी ने बताया कि 'अपील पर सुनवाई करते हुए 4 दोषियों को आजीवन कारावास (30 साल) की सजा सुनाई है, जबकि 2 दोषियों के लिए निचली अदालत के फैसले को सुरक्षित रखा है।

यह फैसला जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने दिया है। नुमान अंसारी, मोहम्मद मजीबुल्ला, हैदर अली, इम्तियाज आलम को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया है।वहीं, उमैर सिद्दकी और अजरहुद्दीन कुरैशी के लिए निचली अदालत का जो आजीवन कारावास का फैसला है, उसे यथावत रखा है। बचाव पक्ष के वकील इमारन घानी ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।'

स्पेशल पीपी (पब्लिक प्रोसिक्यूटर) NIA मनोज कुमार सिंह ने कहा कि 'ये बहुत अच्छा फैसला है। कोर्ट ने आरोपियों की उम्र को देखते हुए फांसी की सजा उम्र कैद में बदला है। सभी आरोपियों की उम्र कम है। हम लोगों ने घटना की गंभीरता को लेकर दलील दी थीं।न्यायालय ने कहा कि उम्र कम है, इन लोगों को भी जीने का अधिकार है। इसलिए फांसी की सजा नहीं दी गई।' सभी दोषियों की उम्र 30 से 35 साल के बीच है।

Aditya
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