झारखंड: सरफिरे आशिक को कोर्ट ने सुनायी उम्रकैद की सजा, निकाह से इनकार करने पर किया था दोहरा हत्याकांड
Jharkhand: Court sentences crazy lover to life imprisonment, he had committed double murder after refusal of marriage

Jharkhand Court News : सरफिरे आशिक को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है। आरोपी ने जबरन शादी के लिए खूनी खेल खेला था। अब कोर्ट ने पांच साल पुराने इस मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी है। मामला पलामू का है। जहां व्यवहार न्यायालय ने पांच साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड पर फैसला सुनाया है।
दरअसल हैदरनगर के करीमनडीह निवासी शदाब हसरत ने साल 2019 में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। अब इस मामले में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सप्तम प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने यह सजा सुनाई। 23 मई 2019 का है। सुबह 8:30 बजे शदाब हसरत अपने साथियों के साथ राबिया परवीन के घर पहुंचा था।
शदाब हर कीमत पर राबिया से जबरन निकाह करना चाहता था। लेकिन, राबिया ने इनकार कर दिया, जिसके बाद शदाब ने उस पर चाकू से कई वार किए थे। राबिया को बचाने आए परिवार के सदस्य एहसान अली को आरोपी के साथी राजू और तनवीर ने पकड़ लिया।
उन्होंने एहसान के सीने में चाकू मार दिया। एहसान की जान घटनास्थल पर ही चली गई। गंभीर रूप से घायल राबिया की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। दोहरे हत्याकांड के संबंध में मोहम्मद इसराउल हक ने हैदरनगर थाने में चार नामजद और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
हालांकि कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर शदाब को दोषी पाया। उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। अभी इस मामले में आगे और भी कार्रवाई हो सकती है।