झारखंड शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला रखा सुरक्षित, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कहा…

रांची। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति से जुड़े एक मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए जारी मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं होने पर नियुक्ति से वंचित प्रार्थियों की अपील याचिका पर सुनवाई हुई।

इस संबंध में निर्मल पाहन एवं अन्य ने अपील याचिका दाखिल कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में चल रही सुनवाई में प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है।

इस दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जेएसएससी की नियुक्ति नियमावली में प्रार्थियों को मेरिट लिस्ट की सूचना देने की बाध्यता नहीं है। ऐसे में प्रार्थी चाहे तो अपनी याचिका वापस ले सकते हैं। प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि मामले में अंतिम आदेश पारित किया जाए। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट कहा था कि मेरिट लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगी। प्रार्थियों ने आयोग की वेबसाइट नहीं देखी तो यह प्रार्थियों की गलती है।प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया है कि वह सुदूर क्षेत्र में रहते हैं।

मेरिट लिस्ट के संबंध में उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल सकी। इस कारण अंतिम रूप से चयनित होने के बाद भी वह अपना प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए समय पर उपलब्ध नहीं हो सके। यह उनके अधिकार का हनन है।आयोग को विधिवत उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी। जिलावार मेरिट लिस्ट के दौरान मेल और मैसेज से सूचना दी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया।

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