नियुक्ति मामले में राज्य सरकार से हाईकोर्ट नाराज…लगाया 50 हजार का जुर्माना..दी थी गलत जानकारी
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 50,000 जुर्माना लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक अब फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री(FSL) में चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति मामले में गलत जानकारी दिए जाने पर यह जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट का वक्त बर्बाद किया। कई निर्देशो के बाद भी अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई।
हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार ने इस मामले में कोर्ट का वक्त बर्बाद किया। हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए सरकार को जेएसएससी के क्वेरी का जवाब 1 सप्ताह में भेजने का भी निर्देश दिया। इस मामले में पहले राज्य की हेमंत सरकार ने कहा था कि FSL में जो लोग संविदा में कार्यरत हैं उनको नियमित किया जाएगा रिक्त पदों पर स्थाई नियुक्ति की जाएगी।
बता दें कि मामले में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि एफएसएल में चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचन भेजी गई है। लेकिन शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि FSL चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति जेएसएससी के माध्यम से नहीं की जाती।