बाबूलाल मरांडी की राह आसान नहीं … दल बदल कानून में विधायकी जा भी सकती है…..हाईकोर्ट में सुनवाई…
रांची। भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी की दल बदल मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई। बता दें कि विधायक बाबूलाल मरांडी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि दल-बदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में मामले की सुनवाई चल रही है। उनकी ओर से अन्य गवाहों की सूची सौंपी गई थी। बिना उस पर निर्णय लिए ही स्पीकर ने 30 सितंबर 2022 को सुनवाई समाप्त करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है।
आज इस मामले में बहस पूरी होगी। विधानसभा स्पीकर की ओर कोर्ट में कहा गया कि यह मामला दसवीं अनुसूची के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के आलोक में इस याचिका पर हाई कोर्ट की ओर से कोई आदेश पारित करना उचित नहीं है। विधानसभा स्पीकर की ओर से यह भी कहा गया कि किसी राजनीतिक दल का विलय करने का मामला विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है।
कोर्ट में कहा गया कि इसके लिए सक्षम प्राधिकार स्पीकर न्यायाधिकरण है। जब तक इस मामले में स्पीकर का अंतिम आदेश नहीं आ जाता है, तब तक इस तरह की याचिका कोर्ट में दाखिल नहीं की जा सकती है। कोर्ट में कहा गया कि बाबूलाल मरांडी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मालूम हो कि बाबूलाल मरांडी जिस पार्टी के सिंबल पर विधानसभा चुनाव लड़े थे, उसके दो विधायक कांग्रेस में चले गए थे, वहीं बाबूलाल मरांडी भी भाजपा में शामिल हो गए थे।