गजब हो गया ! स्टेशन मास्टर पति ने ‘ओके’ बोला पत्नी को, अगले स्टाफ ने ये सुनकर ट्रेन रवाना कर दी, मियां-बीबी के झगड़े से रेलवे को 3 करोड़ का हुआ घाटा
It was amazing! Station master husband said 'OK' to his wife, the next staff heard this and sent the train, Railways suffered a loss of Rs 3 crore due to the fight between brother-in-law and wife.
Rail News । पति-पत्नी के बीच झगड़े ने 3 करोड़ का नुकसान करा दिया…पति की नौकरी गयी सो अलग। विशाखापट्टनम से एक ऐसा मामला सामने आया, जहां एक पति-पत्नी के झगड़े का असर पूरे रेलवे पर हुआ। दरअसल एक रेलवे मास्टर का ड्यूटी के दौरान उनकी पत्नी से झगड़ा हो गया। इसी दौरान पत्नी का फोन आया और दोनों के बीच लंबी बहस हुई। पति ने कहा कि वो अभी ड्यूटी पर है इसलिए घर जाकर बात करेगा।
इस तरह पति-पत्नी का झगड़ा OK पर खत्म हुआ। लेकिन यह OK दूसरे स्टेशन मास्टर ने सुन लिया। दूसरे स्टेशन मास्टर को लगा कि उसे ok कहा गया है और दूसरे स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को सिग्नल दे दिया और रवाना कर दिया, जिस वजह से ट्रेन प्रतिबंधित रूट पर चली गई और रेलवे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। रेलवे को इसके चलते 3 करोड़ का नुकसान हुआ और रेलवे मास्टर को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा।
जिन पति-पत्नी के झगड़े की वजह से यह हुआ उनकी शादी साल 2011 में हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी. पति विशाखापट्टनम से है और रेलवे में स्टेशन मास्टर था. पत्नी भिलाई की रहने वाली है. पति ने आरोप लगाया कि शादी के दो दिन बाद ही रेलवे स्टेशन मास्टर की पत्नी उसे अपने अफेयर के बारे में बताया था. पति ने पत्नी के पिता से इस बात की शिकायत की, तो उन्होंने आगे इस तरह से न करने का आश्वासन दिया लेकिन पत्नी नहीं मानी और वह लगातार अपने प्रेमी के संपर्क में रही। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी अक्सर उसके सामने ही अपने प्रेमी से बात करती थी, जिससे तंग आकर पति ने तलाक की अर्जी के लिए विशाखापट्टनम फैमिली कोर्ट में याचिका दर्ज की. वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी ने उसी पर दहेज की प्रताड़ना का आरोप लगा दिया और केस दर्ज करा दिया. फिर पति ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया और याचिका दायर की.
जानिए क्या है पूरा मामला
भिलाई की रहने वाली युवती की शादी 12 अक्टूबर 2011 में हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी। उसका पति विशाखापट्टनम का रहने वाला है और रेलवे में स्टेशन मास्टर है। पति का आरोप है कि शादी के बाद जब 14 अक्टूबर को रिसेप्शन हुआ, इस दौरान उसकी पत्नी नाखुश नज़र आ रही थी।
रात में पति ने उससे बात की, तो उसने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज के लाइब्रेरियन (ग्रंथपाल) के साथ उसका अफेयर है। उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बना चुकी है, जिसे वो नहीं भूल सकती। पति ने इस बात की जानकारी उसके पिता को दी। लेकिन, पिता ने भरोसा दिलाया कि वो भविष्य में ऐसा नहीं करेगी और इसकी गारंटी भी ली।
लेकिन नहीं सुधरे हालात, झगड़ा होने लगा
अपने ससुर की बात मानकर पति ने युवती से सबकुछ भूलने के लिए कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालात यहां तक आ गए कि पत्नी अपने पति के सामने ही अपने प्रेमी से बातें करने लगी। इस बात को लेकर विवाद बढ़ने लगा। एक रात जब पति ड्यूटी पर था, तो पत्नी का फोन आया और झगड़ा होने लगा और बंद रूट पर ट्रेन चली गई।
इसके बाद पत्नी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर पति ने विशाखापट्टनम परिवार न्यायालय में तलाक के लिए अर्जी लगाई। इधर, पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर कर केस दर्ज करा दिया। इस पर पुलिस ने पति, उसके 70 वर्षीय पिता, शासकीय सेवक बड़े भाई, भाभी और मौसेरे-भाई बहन के खिलाफ 498 के तहत केस दर्ज कर लिया।इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पति के आवेदन को दुर्ग ट्रांसफर किया गया। दुर्ग कोर्ट से आवेदन खारिज होने पर पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
भाभी के साथ अवैध संबंध का आरोप
इस मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई में पाया कि पत्नी ने पति पर भाभी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था, जबकि याचिकाकर्ता की मां का 2004 में निधन हो गया है। उसकी शादी में भाभी ने मां की सभी रस्में निभाई थीं। पति अपनी भाभी को मां का दर्जा देता था। हाईकोर्ट में दहेज का प्रकरण साबित नहीं हो पाया।
पति के हक में हुआ फैसला
पत्नी ने पति पर दहेज प्रताड़ना के साथ, उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध तक का आरोप लगाया था लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को खारिज करते हुए पति की तलाक की याचिका को मंजूरी दी और कहा कि पत्नी की वजह से स्टेशन मास्टर की नौकरी चली गई. इसके साथ ही उन्होंने पत्नी की हरकतों को पति के लिए मानसिक क्रूरता बताई.