कैबिनेट ब्रेकिंग - अवर निरीक्षक सीमित विभागीय नियमावली निरस्त, डाक्टर बर्खास्त, इनके मानदेय में बढ़ोतरी पर मुहर, पढ़िये फैसले …

रांची। आज हेमंत कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान राज्य सरकार ने कई नियमावली में संशोधन और स्वीकृति प्रदान की।

  1. झारखंड उत्पाद एंव मद्य निषेध विभाग- झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन किया गया। 10वीं-12वी पास को लेकर जो पूर्व में संशोधन किये गये थे, उसे इस भर्ती नियमावली में भी लागू किया गया।
  2. कार्मिक विभाग – गौरांग महतो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी रामगढ़ के एक इंक्रीमेंट पर रोक को यथावत रखने के संबंध में
  3. गृह विभाग – विशेष शाखा अंतर्गत आरक्षी के पदों पर नियुकित के लिए अधिसूचित नियमावली के संबंध में कैबिनेट की मुहर
  4. वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग – जंगली जानवर से होने वाले नुकसान व जानमाल की क्षति में मुआवजा भुगतान के संबंध में निर्णय लिया गया। जिसके तहत किसी व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख किया गया है। हल्के रूप से घायल होने पर 15 हजार से बढ़ाकर राशि को 25 हजार किया गया है। स्थायी रूप से अपंग होने पर 2 लाख की राशि को बढाकर 3 लाख 25 हजार किया गया है। वहीं मृत्यु पर जो 4 लाख की राशि थी, उसे यथावत रखा गया है। उसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया गया है। वहीं मकान की क्षति होने पर अलग-अलग कैटेगरी में मुआवजा का भुगतान किया जाता था। अब उसमें 1.20 लाख रुपया प्रति ईकाई दिया जायेगा।
  5. मंत्रिमंडलीय सचिव और निगरानी विभाग –भ्रष्टाचार निरोधक ईकाई रांची में कार्यरत झाडूकस, स्वीपर, माली के मानदेय में बढ़ोत्तरी का फैसला कैबिनेट लिया है। इन्हें एकमुश्त 5 हजार दिया जाता था, अब उन्हें श्रम विभाग की तरफ से निर्धारित मानदेय दिया जायेगा।
  6. पंचायत राज विभाग – अनियमित कर्मचारी के नियमितिकरण के संबंध में, जिसके तहत चालक को नियमित किया गया है। इनकी नियुक्ति स्वीकृत पद पर किया गया है।
  7. स्वास्थ्य विभाग- डॉ श्वेता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेस्लीगंज पलामू को सेवा से बर्खास्त करने का कैबिनेट फैसला लिया है।
  8. विधि विभाग- स्टेट कोट मैनेजमेंट के स्थायी सचिवालय के गठन के लिए दो सहायक और दो आदेशपाल के अराजपत्रित पद को स्वीकृत किया गया है।
  9. गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग- झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली 2016 को कैबिनेट ने निरस्त कर दिया है।
  10. गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग- झारखंड राज्य में कार्यरत चार CIET के स्कूलों में कार्यरत कर्मियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी के संदर्भ में
  11. गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग- झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन के संबंध में । 10वीं-12वी पास को लेकर जो पूर्व में संशोधन किये गये थे, उसे इस भर्ती नियमावली में भी लागू किया गया।
HPBL Desk
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