UPI Payment : यूपीआई से गलत जगह कर दिया पैसा ट्रांसफर तो घबराएं नहीं, आसानी से ऐसे मिल सकता है पैसा वापस

नई दिल्ली : देश में यूपीआई पेमेंट (UPI Payment) एक क्रांति की तरह आया. इसने हमारे लेनदेन की आदतों को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना हो या दुकानों पर पेमेंट, UPI ने सब कुछ बेहद आसान और तेज कर दिया है. चंद सेकंड में क्यूआर स्कैन करके पूरी सुरक्षा के साथ आपका पैसा ट्रांसफर (UPI Transfer) और पेमेंट हो जाता है. हालांकि, कई बार लोग गलती से लोग किसी और के खाते में पैसा भेज देते हैं. उसके बाद परेशान होते हैं कि हमारा पैसा अब कैसे वापस मिलेगा. ऐसी परिस्थिति में घबराने की कोई जरुरत नहीं है. आप कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करके अपना पैसा से वापस प्राप्त कर सकते हैं.

अगर कभी आप कोई गलत यूपीआई पेमेंट कर दें तो सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर सर्विस विभाग को कॉल करें. आप यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर से भी संपर्क कर सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक, गलत ट्रांजेक्शन की जानकारी सबसे पहले अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर सपोर्ट को देनी होती है. यूपीआई या नेट बैंकिंग से गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाने के बाद आप टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आपको पेमेंट से जुड़ी सारी जानकारी इन्हें देनी पड़ेगी.

अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो एनपीसीआई पोर्टल (NPCI Portal) पर भी शिकायत कर सकते हैं. पोर्टल पर जाकर ‘व्हाट वी डू’ पर क्लिक करें. यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे. इनमें से यूपीआई का चयन करें. इसके बाद ‘कम्प्लेंट सेक्शन’ में जाकर लेनदेन का विवरण भरें. इसमें बैंक का नाम, ईमेल, फोन नंबर और यूपीआई आईडी आदि की जानकारी देनी होगी. इसके बाद ‘इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द रोंग यूपीआई एड्रेस’ का विकल्प चुनें. इसके साथ ही वैलिड डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दें.

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