काम की खबर: बिना वोटर आईडी कार्ड के भी डाल सकते हैं वोट, बस ये करना होगा काम

Vote is your right: Know with which 12 documents including voter card you can vote

रांची। मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि कर लें। सूची में नाम है तो आपके पास मतदाता कार्ड के अलावा भी 11 वैक्ल्पिक पहचान-पत्र हैं, जिन्हें दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन नंबर-1950 पर फोन कॉल कर भी अपनी वोट चेक कर सकते हैं।

यहां जानें इससे जुड़ी सभी बातें...

चुनाव आयोग की वेबसाइट Electoralsearch.in पर लॉगिन करें. यहां दो तरह से मतदाता सर्च कर सकते हैं।

  • पहले ऑप्शन में नाम, जन्मतिथि और कुछ अन्य जानकारी डालकर नाम अपने नाम की जांच कर सकते हैं।
  • दूसरे ऑप्शन में वोटर कार्ड पर दिए गए EPIC नंबर के जरिए जानकारी हासिल कर सकते हैं।
  • EPIC नंबर को मतदाता पहचान पत्र क्रमांक कहते हैं। इस नंबर के जरिए मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं।
  • जानकारी देने के बाद वोटर लिस्ट आपके सामने खुल जाएगा और आपका डिटेल्स वहां मौजूद होगा।
  • सारी जानकारी देने के बावजूद अगर जानकारी सामने नहीं आती है तो चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1800111950 पर कॉल कर सकते हैं।

इन दस्तावेजों पर भी डाल सकेंगे वोट

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता अपने वोटर आईडी कार्ड के अलावा अन्य 11 दस्तावेज के साथ मतदान कर सकते हैं।

मतदान करने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए जारी सर्विस आइडेंटी कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी अधिकृत पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त (आरजीआई) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड से मतदान कर सकते हैं।

मतदान करने के लिए मतदाता सूची में मतदाता का नाम दर्ज होना अनिवार्य है।

HPBL Desk
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