वोटिंग कल: क्या मतदान के दिन छुट्टी पर वेतन कटेगा? चुनाव आयोग ने कर दिया सब क्लियर, जानिये डिटेल

Voting tomorrow: Will salary be deducted for leave on voting day? Election Commission has made everything clear, know the details

Jharkhand Election: लोकतंत्र का महापर्व कल है। मतदान आपका अधिकार है, मतदान से आपको कोई रोक नहीं सकता। लिहाजा चुनाव आयोग के निर्देश पर संबंधित कार्यालय, स्कूलों में सार्वजनिक अवकाश तो घोषित रहता ही है।

साथ ही साथ निजी संस्थानों, उद्योगों व कार्यालयों में भी वेतन सहित छुट्टी घोषित रहती है। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक झारखंड में मतदान के दिन सभी छोटे-बड़े संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को अपने कर्मियों को सवैतनिक अवकाश अनिवार्य रूप से देना है ताकि सभी कर्मी अपने मताधिकार का प्रयोग करे सकें।

झारखंड में कल पहले चरण का चुनाव होना है। जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस तिथि को मतदान होगा, उस तिथि को वहां कर्मियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस प्रविधान को अनिवार्य रूप से लागू कराने को कहा गया है।

सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी संस्थानों के नियोजकों को कहा है कि वे अपने संस्थान में कार्यरत सभी कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दें।

उन कर्मियों में दैनिक मजदूर भी सम्मिलित हैं। उन्होंने श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के पदाधिकारियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए।

बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के तहत चुनाव के दौरान मतदान दिवस को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी संस्थान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का प्रविधान है। इस प्रविधान का उल्लंघन करनेवाले नियोजकों के विरुद्ध दंड का भी प्रविधान है।

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