मतदानकर्मियों को चुनाव आयोग से क्या मिलती है सुविधाएं, मृत्यु पर 30 लाख तक अनुग्रह राशि, जानिये चुनावकर्मियों कब-कब कितनी मिलती है राशि
Loksabha Election 2024: चुनाव में ड्यूटी करना जितनी जिम्मेदारी का काम है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। बदले समय के साथ चुनाव आयोग मतदानकर्मियों को लेकर काफी संजीदा हुआ है। चुनाव कर्मियों की सुविधाओं से लेकर सुरक्षा तक का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। मतदानकर्मियों को जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोलिंग बूथ तक भेजा जाता है, तो वहीं दुर्गम और नक्सल इलाकों में हेलीकाप्टर तक को मतदान दल को लाने और ले जाने के लिए लगाया जाता है।
मतदानकर्मियों को मानदेय भी हाल के दिनों में चुनाव आयोग ने काफी बढ़ाया है। अब चुनाव कर्मचारियों में पीठासीन पदाधिकारियों से लेकर पोलिंग अफसर तक को 2000 से लेकर 1500 तक मानदेय दिया जा रहा है। वहीं मतदानकर्मियों के लिए उच्च कोटि के इलाज और किसी तरह की घटना होने पर लाखों रुपये के अनुग्रह राशि का भी प्रावधान किया गया है।
चुनाव आयोग ने कर्मचारियों के लिए क्या किया है प्रावधान
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोटों के मामले में मतदान एवं सुरक्षा कर्मियों के परिजन को अनुग्रह राशि का प्रविधान किया गया है। इसमें चुनाव संबंधी सभी प्रकार की ड्यूटी में तैनात सभी कार्मिक, सीएपीएफ, एसएपीएस, राज्य पुलिस, होम गार्ड के सभी सुरक्षाकर्मी, कोई भी निजी व्यक्ति जैसे ड्राइवर, क्लीनर आदि जिसे चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया हो और बीईएल, ईसीआईएल इंजीनियर भी शामिल हैं। जो प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी), ईवीएम कमीशनिंग, मतदान दिवस और मतगणना दिवस ड्यूटी में लगे हुए हैं।
15 लाख से लेकर 30 लाख तक अनुग्रह राशि
आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण सहित किसी भी चुनाव संबंधी कार्य के लिए रिपोर्ट करने के लिए निवास, कार्यालय छोड़ते ही चुनाव ड्यूटी पर होना माना जाएगा।जब तक वह अपने कार्य प्रदर्शन के बाद अपने निवास, कार्यालय वापस नहीं पहुंच जाता। यदि इस अवधि के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो इसे चुनाव ड्यूटी पर हुई घटना के रूप में माना जायेगा। आयोग द्वारा विभिन्न कारणों से घायल या मृत्यु होने पर साढ़े सात लाख, 15 लाख और 30 लाख रुपये तक की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
अलग-अलग स्तर की दुर्घटना पर अलग-अलग राशि
इतना ही घायल कर्मचारियों को मुफ्त उपचार भी कराया जाएगा।निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अगर मौत उग्रवाद या असामाजिक तत्वों के किसी हिंसक कृत्य जैसे सड़क पर खदान, बम विस्फोट, सशस्त्र हमले और कोविड-19 के कारण मौत होती है, तो 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। अन्य कारण से मृत्यु होने पर 15 लाख रुपए मिलेंगे। चरमपंथी या असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के कारण स्थायी विकलांगता होती है तो 15 लाख रुपए जबकि गंभीर चोट में स्थायी विकलांगता जैसे अंग की हानि, आंख की दृष्टि, आदि के मामले में 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आयोग ने चुनाव में शामिल ऐसे सभी कर्मियों के लिए अत्याधुनिक अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है।