अनुबंधकर्मियों के नियमितीकरण पर फैसला कब ? हाईकोर्ट में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित
रांची । राज्य भर के अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण के मामले में आज फैसला नहीं ही सका। झारखंड हाईकोर्ट में कॉन्ट्रेक्ट कर्मियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की. मालूम हो की अदालत ने महाधिवक्ता की राज्य सरकार का पक्ष रखने का आदेश दिया था।
सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब अदालत क्या फैसला सुनाता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा. क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले पर ही कॉंट्रेक्ट कर्मियों का भविष्य टीका हुआ है. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, सौरभ शेखर, राधा कृष्ण गुप्ता, पिंकी साव और अमृतांश वत्स ने बहस की. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.
राज्य भर में वर्षों से कई विभागों में अनुबंध पर कर्मी कार्य कर रहे हैं। इन कर्मियों की मांग है की उन्हें नियमित किया जाय। नियमितीकरण की मांग पर करीब 84 याचिका पर एक साथ सुनवाई अदालत कर रही है।