दिवंगत जजों की पत्नी को सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं ? पत्र पर हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, राज्य सरकार से मांगा जवाब
रांची। दिवंगत जस्टिस की पत्नियों को सुविधा नहीं दिये जाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवादी बनाया है। नोटिस जारी कर कोर्ट ने संबंधित पक्ष से जवाब दाखिल करने को कहा है।
दरअसल हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस प्रदीप कुमार की पत्नी मीता कुमार और जस्टिस प्रशांत कुमार की पत्नी अलका श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। पत्र में शिकायत थी कि साल 2015 में झारखंड सरकार के कार्यरत जजों के निधन के बाद उनकी पत्नी को जो सुविधा देने का प्रावधान है, वो उन्हें नहीं दिया जा रहा है।
पत्र पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेकर सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।