झारखंड: स्कूलों में नियुक्ति मामले पर हाईकोर्ट सख्त, कहा, कोर्ट के आदेश का तुरंत हो अनुपालन..
रांची। स्कूलों में वोकेशनल इंस्ट्रक्टर पद पर नियुक्त हुए हुए कर्मियों के ग्रेड पे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति को लेकर अवमानना याचिका दायर की गयी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने प्रार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। राज्य सरकार की अपील भी खारिज हो गई। अब प्रार्थियों ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की मांग की है।
इससे पहले इस मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी। कोर्ट ने निदेशक से पूछा है कि आदेश का अनुपालन नहीं करने पर क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। इस संबंध में प्रार्थी सुजीत कुमार अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
आपको बता दें कि वर्ष 1993 में प्रार्थियों की विभिन्न स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के पद पर नियुक्ति हुई थी। केंद्र सरकार के एक अधिसूचना के तहत उनका ग्रेड पे 4800 रुपये कर दिया गया था। अधिसूचना में यह कहा गया था कि अगर वह (इंस्ट्रक्टर) अहर्ता रखते हैं तो शिक्षकों के समान ही उनका भी ग्रेड पे होगा। लेकिन राज्य सरकार ने उनका ग्रेड पे घटा कर फिर से 4200 रुपये कर दिया था।