हाईकोर्ट की खबर: विवाहित बहन अनुकंपा नियुक्ति की हकदार या नहीं ? पुलिस विभाग का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, डीजीपी-आईजी को नोटिस

High Court news: Is a married sister entitled to compassionate appointment or not? Police department case reaches High Court, notice to DGP-IG

Highcourt News : विवाहित बहन भी क्या अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है? पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति का एक मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी और आईजी को नोटिस जारी कर पूरे प्रकरण पर जवाब मांगा है। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां विवाहित बहन को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के मामले में पुलिस महानिदेशक एवं बिलासपुर आईजी को नोटिस जारी किया गया है।

 

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दरअसल बिलासपुर की रहने वाली निधि सिंह राजपूत नाम की याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल भाई क्रांति सिंह राजपूत के निधन पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी। क्रांति सिंह कोरबा जिला पुलिस में कार्यरत थे। सेवाकाल के दौरान दिनांक 13 अप्रैल 2023 को आरक्षक क्रांति सिंह राजपूत की मृत्यु हो गयी। निधि सिंह राजपूत जो कि उनकी विवाहित बहन है उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक, कोरबा के समक्ष अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन प्रस्तुत कर ASI (M) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की मांग की गई।

 

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लेकिन, पुलिस अधीक्षक कोरबा द्वारा इस आधार पर निधी सिंह राजपूत दिवंगत आरक्षक की विवाहित बहन है इस आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन खारिज कर दिया गया। उक्त कार्यवाही से क्षुब्ध होकर निधि सिंह राजपूत द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वातिरानी सराफ के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई।

 

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अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वातिरानी सराफ द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत्त किया गया कि पूर्व में वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जारी पॉलिसी के तहत् अविवाहित शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उनके आश्रित माता, पिता, भाई एवं अविवाहित बहन को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता प्रदान की गई थी उक्त पॉलिसी के आधार पर सिर्फ अविवाहित बहन को ही अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती थी परंतु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा दिनांक 22.03.2016 को उक्त पॉलिसी में संशोधन कर अविवाहित बहन को प्रतिस्थापित कर उसके स्थान पर बहन शब्द जोड़ दिया गया।

 

इस आधार पर किसी अविवाहित शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके विवाहित एवं अविवाहित दोनों प्रकार की बहनों को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 22.03. 2016 को जारी संशोधित पॉलिसी के आधार पर उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर उत्तरवादीगण पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पुलिस मुख्यालय, रायपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) बिलासपुर को नोटिस जारी कर उक्त मामले में तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

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