कर्मचारियों की छुट्टी: अब रक्तदान पर 1 दिन और अंगदान पर 42 दिन की विशेष छुट्टी, कर्मचारियों के लिए आदेश
Leave GuideLine: डीओपीटी ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के छुट्टी व पेंशन को लेकर दिशानिर्देश जारी किए है। रक्तदान करने पर 1 दिन और अंगदान पर 42 दिन की विशेष छुट्टी मिलेगी। यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अपना अंग दान करता है तो अब उनको 42 दिन की विशेष छुट्टी प्रदान की जाएगी।
यह छुट्टी अस्पताल में भर्ती होने वाले दिन से एक बार में ही ली जाएगी। सरकारी चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर छुट्टियों में घट बढ़ हो सकती है। अंगदान से संबंधित उपचार जहां तक संभव हो किसी अधिकृत अस्पताल से ही किया जाएगा। अधिकृत अस्पताल से मतलब है कि वह अस्पताल केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी जी एच एस) के अंतर्गत सरकारी अथवा निजी अस्पताल के रूप में मान्यता प्राप्त हो।
महिला सरकारी कर्मचारी को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश
एक केंद्रीय महिला कर्मचारियों को 2 से कम जीवित बच्चों और किसी अधिकृत चिकित्सालय में प्रसव होने पर विशेष अवकाश मिलेगा। महिला कर्मचारी ने अगर मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं लिया गया है तो जन्म उपरांत शिशु की तुरंत मृत्यु की तारीख से 60 दिनों तक का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा।
जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु होने के कारण माता को मानसिक आघात लगता है जिसके कारण उनके जीवन में दुरगामी प्रभाव पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी महिला सरकारी कर्मचारियों को अब 60 दोनों का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को रक्तदान करने पर 1 दिन की विशेष छुट्टी मिलेगी।
यह छुट्टी सिर्फ उसी दिन मिलेगी जिस दिन ब्लड डोनेशन किया जाएगा। सभी प्रकार के ब्लड डोनेशन पर यब लाभ मिलेगा। एक कर्मचारी को ब्लड डोनेशन के लिए एक साल में चार बार छुट्टी दी जा सकती है।
महिला सरकारी कर्मचारी के बच्चो को मिलेगी पेंशन
महिला केंद्रीय सरकार कर्मचारी अब अपने पति के जिंदा रहते हुए भी अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है केंद्र सरकार ने पारिवारिक कलह आदि को देखते हुए महिला सरकारी कर्मचारियों को शानदार तोहफा दिया है, अब महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है।
पति के जिंदा रहते हुए भी महिला सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके बच्चो को पेंशन दी जाएगी।