झारखंड: भ्रष्टाचार के मामले में अफसर को दो साल की सजा, 16 साल पुराने केस में मिली सजा, जानें पूरा मामला

By :  Aditya
Update: 2024-09-25 17:09 GMT

Jharkhand News: मेकॉन के पूर्व सीनियर डीजीएम देवेंद्र कुमार सिंह को कोर्ट ने सजा सुनायी है। 16 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में CBI सीबीआई की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी पाते हुए दो साल की कैद और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बुधवार को 16 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया।

मामले में आरोपी मेकॉन के पूर्व सीनियर डीजीएम देवेंद्र कुमार सिंह को दोषी पाकर दो साल कैद की सजा सुनाई गयी है। साथ ही दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह महीने जेल की सजा काटनी होगी। दोषी अभियुक्त पर वैध आय से करीब 24.27 लाख रुपए अधिक राशि की संपत्ति अर्जित करने का आरोप था।

आपको बता दें कि सीबीआई ने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में एक जुलाई 2008 को देवेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से 66 गवाह एवं बचाव पक्ष की ओर से 20 गवाहों को प्रस्तुत किए गए। गवाही पूरी होने के बाद अभियुक्त का बयान 25 जुलाई 2023 को दर्ज किया गया था। अदालत ने दोनों की दलीलें पूरी होने के बाद 18 सितंबर को फैसले की तारीख निर्धारित की थी।

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