झारखंड : शराब घोटाला केस में कारोबारी नवीन केडिया को बड़ा झटका…एसीबी कोर्ट ने इंग्लैंड यात्रा की अनुमति से किया इनकार

Major Setback for Businessman Naveen Kedia in Liquor Scam Case: ACB Court Denies Permission to Travel to England

रांची में चर्चित शराब घोटाला मामले से जुड़े कारोबारी नवीन केडिया को अदालत से बड़ा झटका लगा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष अदालत ने उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है।

विदेश जाने की याचिका खारिज, अदालत ने नहीं दी राहत

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आरोपी नवीन केडिया ने अदालत में याचिका दाखिल कर इंग्लैंड जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अपनी यात्रा को आवश्यक बताते हुए विदेश जाने की अनुमति देने की अपील की थी। लेकिन सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया कड़ा विरोध

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एंटी करप्शन ब्यूरो ने अदालत में इस आवेदन का कड़ा विरोध किया। ब्यूरो ने दलील दी कि मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा है और जांच अभी जारी है। ऐसे में आरोपी को विदेश जाने की अनुमति देना जांच को प्रभावित कर सकता है।

जांच एजेंसियों की निगरानी में चल रहा है मामला

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शराब घोटाला मामले में नवीन केडिया का नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसियां लगातार दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन की गहन जांच कर रही हैं। कई पहलुओं पर पूछताछ भी जारी है और अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

अदालत ने दलीलों को नहीं माना, जांच को प्राथमिकता

सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वह तय समय पर वापस लौट आएंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

जांच जारी, आगे की कार्रवाई पर नजर

अदालत के इस फैसले के बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया और तेज हो गई है। जांच एजेंसियां अब और अधिक सख्ती के साथ पूरे प्रकरण की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, जबकि इस केस से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

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