Breaking: ईडी की गिरफ्त में अभियंता बीरेंद्र राम को झारखंड सरकार ने किया निलंबित, आदेश जारी

रांची: झारखंड सरकार ने ग्रामीण विकास के मुख्य अभियंता बीरेंद्र कुमार राम को अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया है। इस संबंध में सोमवार की रात को आदेश भी जारी कर दिया गया. जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बीरेंद्र कुमार राम को हिरासत में लिये जाने की तारीख 23 फरवरी 2023 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता बीरेंद्र कुमार राम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रांची ने पीएमएलए की धारा 19 के तहत 23 फरवरी 2023 को हिरासत में लिया। इसकी सूचना 24 फरवरी को ग्रामीण कार्य विभाग के संयुक्त सचिव को दी गयी. इसलिए बीरेंद्र कुमार राम को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एं अपील) नियमावली 2016 के नियम 9(2)(क) के तहत हिरासत में लिये जाने की तारीख यानी 23 फरवरी से आगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

सरकार के अपर सचिव संजय कुमार की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि निलंबन अवधि में बीरेंद्र कुमार राम को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)नियमावली 2016 के नियम 10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा. इतना ही नहीं, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि हिरासत से रिहा होने के बाद मुख्य अभियंता झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग में योगदान दे सकेंगे।

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

Related Articles

close