स्वास्थ्य सचिव का सख्त निर्देश: जिले के अंदर ही करें लिपिक का स्थानांतरण…निदेशक प्रमुख ने किया सिविल सर्जन के आदेश को निरस्त

रांची स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव रहते डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने 17 अप्रैल 2010 को सभी जिलों के सिविल सर्जन को आदेश जारी करते हैं सख्त निर्देश दिया था कि जिला में पदस्थापित लिपिक वर्ग के कर्मियों का स्थानांतरण जिले के अंदर हीं सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या 18(5) दिनांक 14.01.1983 की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए ये निर्देश देते हुए कहा था की किसी भी जिला में पदस्थापित लिपिक वर्ग के कर्मी का स्थानांतरण उसी जिले में करें। परंतु किसी विशिष्ट मामले में प्रशासनिक दृष्टिकोण से दूसरे जिले में क्षेत्रीय उपनिदेशक के आदेश से प्रतिनियुक्ति किए जाएं। इसके अलावा यदि किसी लिपिक वर्ग के कर्मियों पर प्रशासनिक एवं अन्य आरोपों पर अन्य जिले स्थानांतरण की कार्रवाई की जाए।

निदेशक प्रमुख ने सिविल सर्जन के आदेश को किया निरस्त

HPBL को प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पत्र के बाद लिपिक की ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित किसी तरह के आदेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में सोमवार को निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉ कृष्ण कुमार ने स्वास्थ्य सचिव के आदेश का हवाला देते हुए सदर अस्पताल रांची के संक्रामक रोग अस्पताल रांची में प्रतिनियुक्त लिपिक संजय कुमार को हटाकर रेफरल अस्पताल मझिआंव गढ़वा में लिपिक के पद पर पदस्थापित कर दिया गया। मालूम हो कि 4 दिन पहले 19 अगस्त को सिविल सर्जन रांची डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा संजय कुमार को संक्रामक रोग अस्पताल रांची में प्रतिनियुक्त किया गया था। निदेशक प्रमुख ने सिविल सर्जन द्वारा जारी उक्त आदेश को निरस्त कर दिया।

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