सनी देओल का बंगला नीलामी आदेश 24 घंटे में वापस: बैंक ने बताई नीलामी पर रोक लगाने की वजह

मुंबई: एक्टर सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की नीलामी का नोटिस बैंक ऑफ बड़ौदा ने 24 घंटे में वापस ले लिया। बैंक ने सोमवार को अखबारों में खंडन जारी कर कहा- यह नोटिस तकनीकी कारणों से वापस लिया जा रहा है। सनी देओल की प्रॉपर्टी की नीलामी नहीं होगी।

गुरदासपुर से सांसद सन्नी देओल (sunn deol) बैंक से 55.99 करोड़ रुपये के लोन, ब्याज और जुर्माने पर डिफॉल्ट का सामना कर रहे हैं। उन पर यह मामला दिसंबर 2022 से जारी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से रविवार को जारी सार्वजनिक निविदा में कहा गया था कि बैंक मुंबई के टोनी जुहू इलाके में गांधीग्राम रोड पर स्थित सनी विला की संपत्ति कुर्क की है। नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस 51.43 करोड़ रुपये और 5.14 करोड़ रुपये की बयाना राशि तय की गई है। निविदा नोटिस के अनुसार, 2002 के सरफीजी अधिनियम के प्रावधानों के तहत होने वाली नीलामी को रोकने के लिए अभिनेता के पास अब भी बैंक को बकाया चुकाने का विकल्प है।

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नीलामी के लिए जारी नोटिस के अनुसार, सनी विला के अलावा599.44 वर्ग मीटर की संपत्ति में सनी साउंड्स भी शामिल है, जो किदेओल परिवार के स्वामित्व में है। सनी साउंड्स कर्ज का कॉर्पोरेट गारंटरहै। सनी के पिता और अभिनेता धर्मेंद्र लोन के पर्सनल गारंटर हैं। सनी नेकब और कितना लोन लिया था और लोन के लिए बैंक के पास अन्यगारंटी क्या है क्योंकि संपत्ति का मूल्य बकाया से कम है आदि सवालोंपर कोई जवाब बैंक की ओर से अभी तक नहीं दिया गया है।

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