नाबालिग से रेप और देह व्यापार मामले में राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, ये है पूरा मामला

जमशेदपुर : मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार कराने के मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी और थानेदार समेत 22 लोगों को आरोपी बनाए जाने को लेकर जमशेदपुर की निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई निर्धारित की है. हाईकोर्ट ने जमशेदपुर की निचली अदालत में मामले में चल रही कार्यवाही (ट्रायल) पर रोक बरकरार रखी है.

दरअसल, पीड़िता की मां ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और तत्कालीन एमजीएम थाना प्रभारी इमदाद अंसारी समेत 22 लोगों को आरोपी बनाने के लिए जमशेदपुर की स्पेशल कोर्ट में अर्जी दी थी. ये अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली और सभी 22 लोगों को मामले में आरोपी बनाने और ट्रायल चलाने का आदेश दिया है.

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मामला 19 जनवरी 2018 का है जहां पीड़िता ने अदालत में बयान दर्ज कराया था. उसके साथ दो दर्जन लोगों ने दुष्कर्म किया है. आरोप के बाद डीएसपी और थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया था लेकिन पुलिस की जांच में दोनों अफसरों को क्लीन चिट दे दिया गया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीआईडी जांच का भी आदेश दिया था लेकिन सीआईडी ने भी इनको क्लीन चिट दे दिया था. पीड़िता की मां ने बेटी को न्याय दिलाने के लिए 22 लोगो को आरोपी बनाने के लिए अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था.

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