हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जमशेदपुर हिंसा मामले में भाजपा नेता अभय सिंह सहित 14 आरोपियों को मिली जमानत

जमशेदपुर: हिंसा के मामले में भाजपा नेता अभय सिंह को जमानत मिल गयी है। हाईकोर्ट से आज इस पर फैसला लिया गया और उन्हें जमानत दी गयी है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अभय सिंह अभी जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे क्योंकि जुगसलाई दंगा मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कोर्ट में प्रोड्क्शन भी करा दिया। कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2-3 में 10 अप्रैल की शाम हुए उपद्रव के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

भाजपा नेता अभय सिंह सहित 14 को राहत

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भाजपा नेता अभय सिंह, जनार्दन पांडे, उमेश सिंह, तहसील राजा, मुकेश मिश्रा, संदीप पांडे सहित समेत 14 आरोपियों की जमानत पर झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया। इस मामले में पहले सुनवाई नहीं हो सकी थी। बिष्टुपुर थाना से सभी आरोपियों को 11 अप्रैल (मंगलवार) को जेल भेजा गया था। अभय सिंह गिरफ्तारी के बाद भाजपा, भाजमो समेत अन्य हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। हाईकोर्ट में सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जमानत पर फैसला लिया प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण, इंद्रजीत सिन्हा, अखौरी अविनाश कुमार ने पैरवी की.

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