झारखंड: दारोगा को 5 साल की जेल, 10 हजार का जुर्माना भी, एसीबी ने रंगे हाथों किया था गिरफ्तार, जाने पूरा मामला

Jharkhand: Inspector sentenced to 5 years in jail, fined Rs 10,000, arrested red handed by ACB, know the full case

COURT News: घूस लेते रंगेहाथों पकड़ाये दारोगा को पांच साल जेल की सजा सुनायी गयी है। बाइक छोड़ने के एवज में 1000 रुपये घूस लेते हुए दारोगा को एसीबी ने पकड़ा था। एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सात साल पुराने रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार लोहरदगा के कुड़ू थाना के तत्कालीन जमादार सेवेयान सुरीन को पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

5 साल की कारावास के साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने 25 नवंबर को इस मामले में जमादार को दोषी पाया था। दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि यह फैसला 19 सितंबर को आनेवाला था।

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उस दिन अभियुक्त कोर्ट पहुंचा, लेकिन फैसला सुनाने के पूर्व वहां से फरार हो गया था। गिरफ्तार होने के बाद मामले में दो महीने बाद फैसला आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 1000 रुपए रिश्वत लेते 22 फरवरी 2017 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह घूस अब्दुल रशीद नामक से बाइक छोड़ने के एवज में ले रहा था।

बाइक चोर को चार-चार साल की सजा मुजफ्फरपुर में बाइक चोरी के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष एनडीपीसी कोर्ट दो के न्यायाधीश नरेन्द्र पाल सिंह ने दोषी पाते हुए कांटी थाना क्षेत्र के वीरपुर निवासी राजू राय, मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली बीएमपी निवासी बबलू महतो एवं सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चट्टी निवासी विवेक कुमार राजू को 4 वर्ष के कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है .

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कोर्ट ने दो अलग अलग धाराओं में सजा सुनाया है जिसमें भादवि की धारा -411 में दो वर्ष 5 हजार एवं 414 में दो वर्ष 5 हजार अर्थ दंड की सजा सुनायी है. दोनों धाराओं में अलग अलग सजा काटनी होगी.

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