झारखंड : रिम्स के निदेशक डॉ राजकुमार को पद से हटाए जाने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

The court stayed the order of removal of RIMS director Dr Rajkumar from his post

झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स के निदेशक रहे डॉ राजकुमार को हटाए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने 17 अप्रैल 2025 के आदेश पर रोक लगा दी है

डॉ. राजकुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस आदेश में नियमों के अनुपालन में कमी का हवाला दिया है.

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6 मई को अगली सुनवाई

बता दें कि सुनवाई के दौरान डॉ राजकुमार की ओर से यह भी कहा गया कि आरोपों को सिद्ध करने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं और उनके पास भी आवश्यक रिकॉर्डिंग उपलब्ध हैं. जिसे जरूरत पड़ने पर जमा किया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है.

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गौरतलब है कि डॉ राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से संतोषजनक कार्य नहीं करने के आरोप में हटाया गया था.  लेकिन उन्होंने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी. यह तर्क देते हुए कि बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए हटाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हैं.

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