यूपी में 'लव जिहाद' पर अब होगी ताउम्र जेल : सीएम योगी का कड़ा फैसला, सजा होगी दोगुनी

Update: 2024-07-30 09:05 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वालों को होगी उम्रकैद की सजा। इस संबंध में योगी सरकार ने बीते सोमवार को विधेयक पेश किया था। योगी सरकार ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक पेश किया है। इसमें अपराधों के लिए सजा को दोगुना करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 'लव जिहाद' जैसे अपराधों पर सख्त दंड लगाने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव में लव जिहाद के लिए उम्रकैद तक की सजा शामिल है।

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बता दें कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने 'लव जिहाद' पर लगातार सख्त रुख दिखाएं है। योगी सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया था। उसके बाद से सरकार ने इस मामले पर सख्त कानून बनाने के लिए लगातार प्रयास किया और इसके प्रावधानों को सख्त बनाया है। अब पेश किए गए विधेयक के अनुसार, लव जिहाद के मामलों में पीड़ित के इलाज के खर्च के लिए अदालत मुआवजा तय कर सकती है।

10 साल की सजा और 50 हजार तक का जुर्माना

जानकारी के मुताबिक, अब सेशन कोर्ट में मामलों की सुनवाई नहीं होगी और सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत पर विचार नहीं किया जाएगा। कानून के तहत सभी अपराधों को गैर-जमानती बनाया गया है। इससे पहले 2021 में विधायिका ने कानूनी रूप से बाध्यकारी कानून पारित किया था। हालांकि, उस समय इस कानून के तहत अधिकतम सजा 10 साल और 50 हजार तक का जुर्माना था।

इस विधेयक को पेश करने से पहले सरकार ने संकेत दिया था कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और हाशिए पर पड़े समुदायों की पृष्ठभूमि के आधार पर सजा की गंभीरता तय की जाएगी। इस नए कानून में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए दंड और जुर्माने में भी वृद्धि की गई है। पहले लव जिहाद की घटनाओं की रिपोर्ट पीड़ित, उनके माता-पिता या भाई-बहनों द्वारा करना ज़रूरी था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति औपचारिक रूप से पुलिस को लिखित रूप में ऐसी घटनाओं की सूचना दे सकता है, जिससे सूचना मिलने पर जांच शुरू की जाएगी।

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