निगम का बड़ा एक्शन, 16 एकड़ जमीन का प्रोजेक्ट निरस्त

Update: 2024-08-23 04:06 GMT

बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम ने आसमां बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई की है। कॉलोनी विकास का कार्य नहीं करने वाले बिल्डर पर नगर निगम ने संकरी स्थित प्रोजेक्ट के कॉलोनी विकास अनुमति को निरस्त कर दिया है। बिल्डर के खिलाफ लगातार कालोनी में मूलभूत सुविधा और अन्य विकास कार्यों को लेकर शिकायत मिल रही थी। जिसके बाद निगम ने कॉलोनी विकास अनुमति को निरस्त कर दिया।

आसमां बिल्डर की अनुमति निरस्त करने के बाद नगर निगम ने उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अलग-अलग खसरा नंबर के लगभग कुल रकबा 16.44 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, साथ ही 59 खसरा नंबर की भूमि का पंजीयन ना किया जाए।

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आसमां बिल्डर्स एवं कालोनाइजर लिमिटेड के डायरेक्टर असीम जाफरी ने सकरी प.ह.नं 45 तहसील तखतपुर के भूमि खसरा क्र. 178/2.128/1,172/7,182/1,183/2,172/9,172/10, 183/4, 168, 88/2, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99/1, 102, 105/2, 130, 172/1, 174, 177, 179/1, 179/2, 180/3, 183/5, 105/1, 172/2ग (173), 172/3, 172/6, 176, 181/3, 96/2, 109/3, 103, 175, 131/1, 127/2. 129/1, 109/1,89/1, 89/2, 180/4, 125/3, 125/2, 80/2, 172/2/9501, 128/2, 126/1. 126/2, 101/3, 101/2, 88/4, 88/5, 94/2, 108/3 कुल रकबा 16.442 एकड़ भूमि को तीन साल के लिए दिया गया था।

लेकिन तीन साल का समय बीत जाने के बावजूद बिल्डर की तरफ से विकास कार्यों को पूरा नहीं किया गया। ना ही समय बढ़ाने की मांग की गई। जिसके बाद बिलासपुर नगर निगम ने उन्हें पत्र लिखकर जबाब मांगा गया, लेकिन बिल्डर की तरफ से कोई जबाब नहीं दिया गया। इसके बाद आसमां बिल्डर्स एवं कालोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड के खसरा नंबर के कुल रकबा 16.444 एकड़ भूमि की कालोनी विकास अनुमति खुद ही निरस्त हो गई।

बताया जा रहा है कि, नगर निगम को आसमां बिल्डर के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। जिसमें बताया गया कि बिजली,पार्क,अधूरी सड़कें समेत अन्य कार्य अब तक अधूरें हैं, जिसे पूरा करने में कालोनाइजर की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही थी। जिसके बाद निगम ने सख्त कार्रवाई की है।

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