बड़ी खबर: सैलरी 7.75 लाख रुपये, अब नहीं लगेगा एक रुपया भी इनकम टैक्स... ₹17,500 तक का सीधा फायदा, ओल्ड टैक्स रिजीम वाले घाटे में

By :  HPBL
Update: 2024-07-23 14:07 GMT

Income Tax News: इनकम टैक्स में आज की बजट से बड़ी राहत मिली है। निर्मला सीतारमण ने New Tax Regime के तहत टैक्से स्लैेब में बड़ा बदलाव किया है। इसके साथ ही स्टैं डर्ड डिडक्श न (Standard Deduction) की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। स्टैंैडर्ड डिडक्शटन अब 50,000 सालाना से बढ़ाकर 75000 सालाना कर दिया गया है। वहीं न्यू टैक्सट रिजीम में 7 लाख रुपये तक सालाना इनकम पर टैक्स0 छूट पहले से ही है।

अगर किसी की सालाना कमाई 7 लाख 75000 रुपये होती है और वह New Tax Regime चुनता है तो अब उसे एक भी रुपये का टैक्सल नहीं देना होगा, क्योंवकि स्टैंiडर्ड डिडक्शोन 75000 रुपये सालाना कर दिया गया है। पहले यह डिडक्श न 50 हजार रुपये सालाना थी, यानी कि पहले 7.50 लाख सालाना इनकम पर कोई टैक्सप नहीं देना होता था। अब यह छूट 25000 रुपये बढ़कर 7.75 लाख रुपये सालाना हो चुका है। स्टैंंडर्ड डिडक्शपन को 50 हजार सालाना से बढ़ाकर 75000 रुपये सालाना कर दिया गया है. इसका मतलब है कि 7.75 लाख सालाना इनकम होने पर भी आपको न्यून टैक्सै रिजीम के तहत कोई भी टैक्स5 नहीं देना होगा।

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अगर 7.75 लाख रुपये सालाना से ज्याोदा हुई सैलरी तो कितना देना होगा टैक्स्?

अगर किसी व्ययक्ति की सैलरी या सालाना कमाई 7.75 लाख से एक भी रुपये ज्या?दा है और वह New Tax Regime चुनता है तो उसे संशोधित टैक्स स्लैैब के अनुसार 10% टैक्सा देना होगा।

10 लाख से ज्यातदा इनकम पर अब कितना देना होगा टैक्सी?

न्यूT टैक्स् रिजीम के तहत नए टैक्से स्लै ब के मुताबिक, अगर किसी की इनकम 7 लाख से ज्याकदा और 10 लाख है तो उसे 10% टैक्स देना होगा. वहीं 10 लाख से ज्याअदा और 12 लाख पर 15% टैक्स0 का भुगतान करना होगा. 10 लाख से ज्याiदा और 12 लाख पर 15% टैक्से का भुगतान करना होगा.

12 से 15 लाख पर कितना टैक्सख?

वहीं अगर कोई टैक्सदपेयर सालाना 12 लाख से ज्यांदा कमाई करता है और न्यूा टैक्स2 रिजीम को चुनता है तो उसे 20% टैक्सर का भुगतान करना होगा. वहीं अगर किसी की कमाई 15 लाख से ज्याादा है तो 30 प्रतिशत टैक्सा का भुगतान करना होगा.

New Tax Regime के तहत संशोधित टैक्सप स्लैनब

• 0-3 लाख पर 0 प्रतिशत टैक्सै

• 3-लाख से ज्या दा और 7 लाख पर 5% टैक्सह

• 7 लाख से ज्या दा और 10 लाख पर 10% टैक्सअ

• 10 लाख से ज्यासदा और 12 लाख पर 15% टैक्सो

• 12 लाख से ज्यासदा और 15 लाख पर 20% टैक्स

• 15 लाख से ज्यासदा सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्सै

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