बजट में कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात, टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर कर्मचारियों के HRA की सीमाओं में हो सकती है बढोत्तरी

By :  HPBL
Update: 2024-07-20 16:20 GMT

Budget 2024: मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया जायेगा। मोदी 3.0 के इस बजट को लेकर कर्मचारी वर्ग काफी उत्साहित है। बजट में कर्मचारियों को लेकर कुछ बड़े फैसले लिये जा सकते हैं। खासकर इनकम टैक्स से लेकर हाउस रेंट में कर्मचारियों को लेकर विशेष प्रावधान हो सकते हैं। लंबे समय से टैक्स स्लैब में बदलाव की मांग उठती रही है, ऐसे में सरकार इस दिशा में जरूर सोच सकती है।

हो सकता है टैक्सी स्लै ब में बदलाव

टैक्सत स्लैब रेट्स में संशोधन की उम्मीेद की जा रही है, जिससे मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए टैक्सस का बोझ कम हो सके. इसके अलावा, नई टैक्से व्यवस्था के तहत, अधिकतम अधिभार दर वर्तमान में 25% तय की गई है, जो पिछले टैक्सक स्ट्र क्चथर में 37% से काफी कम है. यह संभव है कि नई टैक्सक व्यकवस्थाक में प्रदान किए गए लाभों को पुराने टैक्सच व्यंवस्थाि में भी शामिल किया जा सकता है.

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मिडिल क्लास को लेकर विशेष प्रावधान

कर्मचारियों को उम्मीवद है कि सरकार इस बार के बजट में बड़ा ऐलान करते हुए आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करेगी. वित्त वर्ष 2014-15 से 1.5 लाख रुपये पर स्थिर बनी हुई ये कटौती इस बार के बजट 2 लाख रुपये तक हो सकती है. इससे मिडिल क्लाास को बड़ी राहत मिलेगी.

नई टैक्स व्य0वस्थास में बदलाव

ओल्डै टैक्स् व्यवस्था से नई टैक्सा व्यवस्था में जाने वाले व्यक्तियों के लिए टैक्सट कटौती के संभावित विस्तार का विश्लेषण करना अनिवार्य है. स्वास्थ्य बीमा और एनपीएस योगदान जैसे लाभों का विस्तार करके, स्वास्थ्य सेवा की सुलभता बढ़ाने और टैक्सएपेयर्स के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने का अवसर दिया जा सकता है.

पुरानी टैक्सह व्य वस्थाय

केंद्रीय बजट में इस बार ओल्ड‍ टैक्स व्युवस्थाऔ को लेकर बड़े बदलाव की उम्मीटद की जा रही है. इसमें आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना शामिल हो सकता है. एनडीए सरकार पर्सनल टैक्सूपेयर्स पर बोझ कम करने के लिए टैक्सव स्लैब को सरल बनाने और रेट्स को कम करने की संभावना है.

स्टैंकडर्ड डिडक्शसन में बढ़ोतरी

केंद्रीय बजट 2018 में वेतनभोगी वर्ग के लिए प्रति वर्ष ₹40,000 की मानक कटौती फिर से शुरू की गई थी. इसके बाद, अंतरिम बजट 2019 में मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई. तब से स्टैं डर्ड डिडक्शतन की राशि स्थिर बनी हुई है. ऐसी अटकलें हैं कि वित्त मंत्री मानक कटौती को बढ़ाकर ₹1 लाख सालाना करने पर विचार कर सकती हैं.

धारा 80TTA के लिए सीमा बढ़ाना

वेतनभोगी व्यक्ति अक्सर अपनी आय को अधिकतम करने के लिए अपने पैसे को विभिन्न बचत और सावधि जमा खातों में आवंटित करते हैं. यह अभ्यास यह सवाल उठाता है कि क्या सरकार को धारा 80TTA के तहत सावधि जमा समेत बैंक डिपॉजिट्स से प्राप्त ब्याज को शामिल करने पर विचार करना चाहिए. इसके अलावा, इस समावेशन के लिए सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये हो सकते हैं.

हाउस रेंट अलाउंस

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) सैलरी का एक पार्ट है, जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उनके आवास व्यय को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है. यह वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध एक टैक्सर बेनिफिट है, जो किराए के आवास में रहते हैं. HRA छूट व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक किराए, उनके मूल वेतन और निवास के स्थान जैसे कारकों पर विचार करके तय की जाती है. बजट 2024 में HRA नियमों को संशोधित किया जाएगा ताकि वेतन के 50% के आधार पर HRA छूट के लिए कुछ अन्य शहरों को भी शामिल किया जा सकता है.

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