शिक्षिका रेप केस: हाईकोर्ट ने डाक्टर पर दर्ज केस किया रद्द, कहा..शादी का वादा सच है या झूठा, समझने में 10 साल नहीं लगते
टीचर ने आरोप लगाया था कि '2010 से हाईस्कूल की पढ़ाई के वक्त से दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। 2020 तक रिलेशन में रहे। आरोपी ने प्रपोज करते हुए वादा किया था कि वह शादी करेगा। बाद में मना कर दिया।
Rape Case: 'दस साल तक दोस्ती रही। मर्जी से संबंध बने और अब लड़की का यह कहना कि लड़का शादी का झांसा देकर 10 साल तक उसके साथ रेप करता रहा... लड़के का शादी का वादा सच था या फिर झूठ, इसे समझने में इतना समय नहीं लगता।'….हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ डाक्टर पर लगे रेप केस को रद्द कर दिया।
डाक्टर पर एक शिक्षिका ने रेप का केस दर्ज कराया था। मामला मध्यप्रदेश के कटनी का है। जहां शिक्षिका ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। 2021 में शिक्षिका ने डॉक्टर दोस्त पर रेप का केस कराया था। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि एक महिला इसलिए शादी के बहाने रेप का आरोप नहीं लगा सकती कि उससे किया गया वादा झूठा था और उसे समझने के लिए इतने साल भी लग गए।'
टीचर ने आरोप लगाया था कि '2010 से हाईस्कूल की पढ़ाई के वक्त से दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। 2020 तक रिलेशन में रहे। आरोपी ने प्रपोज करते हुए वादा किया था कि वह शादी करेगा। बाद में मना कर दिया। पिता को इसकी जानकारी लगी, इसके बाद केस कराया।' मामला कटनी के सेशन कोर्ट में पहुंचा। यहां से जमानत मिली हुई थी।
ट्रायल के बीच डॉक्टर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।शनिवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने कहा, '2010 में जब पहली बार संबंध बने थे, उस समय शिकायत करने का कारण था। 2020 तक यह रिश्ता जारी रहा और इसकी शिकायत 10 साल तक युवती ने नहीं की। विश्वास करना मुश्किल है कि शादी के झूठे वादे पर शारीरिक संबंध जारी रखा गया था।'
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'दस साल तक दोस्ती रही। मर्जी से संबंध बने और अब लड़की का यह कहना कि लड़का शादी का झांसा देकर 10 साल तक उसके साथ रेप करता रहा... लड़के का शादी का वादा सच था या फिर झूठ, इसे समझने में इतना समय नहीं लगता।'