हाईकोर्ट ब्रेकिंग: सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति-रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट ने किया तलब, शिक्षक नियुक्ति मामले में हुई सुनवाई.. जानें पूरा मामला

By :  Ashrita
Update: 2024-10-15 08:18 GMT

Jharkhand News: कॉलेज-यूनिवर्सिटी में एडहॉक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 22 अक्टूबर को सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुलसचिव को हाईकोर्ट ने तलब किया है। प्रार्थी की ओर से एडहॉक नियुक्ति का विरोध करते हुए इसे गलत बताया गया है। बहस के दौरान कहा गया कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में असर के साथ-साथ पलायन का बड़ा कारणबन रहा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि इस तरह की नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि घंटी आधारित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों से कम वेतन मिलता है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। इसका असर यह होता है कि राज्य के छात्र और शिक्षक दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। घंटी आधारित शिक्षक प्रसिला सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डा एस एन पाठक की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।

इस मामले में प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बहस की। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि राज्य के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षकों की एडहॉक नियुक्ति की जाती है। ऐसी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने JPSC से पूछा है कि शिक्षको के कितने पद खाली हैं, कितने पद भरने के लिए JPSC ने पहल की है।

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