झारखंड ब्रेकिंग: विधानसभा में हुई भर्ती घोटाले की CBI करेगी जांच, हाईकोर्ट ने सुनाया जनहित याचिका पर बड़ा फैसला
Jharkhand High Court: झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति घोटाले की CBI जांच होगी। हाईकोर्ट ने आज इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। इस मामले में लंबे समय से जांच चल रही थी, लेकिन इस जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। जिसके बाद झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला आज सुनाया है।
इस संबंध में शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के बीच में विधानसभा में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूरे मामले की जांच CBI से कराने का आदेश दिया है। दरअसल मामले में सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका पर अपना पारित किया है. इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 20 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अपनी बहस पूरी की। विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने बहस की। आपको बता दें कि मामले की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन किया था। आयोग ने जांच कर वर्ष 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट भी सौंपी थी, जिसके बाद राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा।