कर्मचारियों की खबर: बिना अनुमति की शादी, तो दूसरी पत्नी को नहीं मिलेगा पेंशन का लाभ, हाईकोर्ट के फैसले से दूसरी पत्नी...

By :  Aditya
Update: 2024-09-13 17:57 GMT

Higcourt News। हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। किसी सरकारी कर्मचारी ने बिना अनुमति दूसरी शादी की, तो पत्नी को ना तो पेंशन मिलेगा और ना ही अन्य लाभ। पटना हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि सरकारी कर्मचारी ने बिना अनुमति दूसरा विवाह किया है तो दूसरी पत्नी पेंशन एवं अन्य लाभ की हकदार नहीं होगी।

जानकारी के मुताबिक नागेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी बेबी देवी हैं। वर्ष 2020 में श्रमिक के रूप में काम करने के दौरान सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में नागेंद्र की मृत्यु हो गई । विश्वविद्यालय ने जून, 2024 में साक्ष्य के आधार पर पहली पत्नी के हक में निर्णय देते हुए उसे सभी लाभ का हकदार माना।

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वित्त विभाग का नियमन है कि यदि किसी कर्मी की एक से अधिक विधवाएं जीवित हों, तो पेंशन का भुगतान बराबर हिस्से में किया जाएगा। इस बीच दूसरी पत्नी ने विश्वविद्यालय के निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी।

इस याचिका का विरोध करते हुए अधिवक्ता आरके शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि पेंशन एवं अन्य लाभ के भुगतान को लेकर पहली पत्नी समुंदर देवी भी पूर्व में हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थीं। वर्ष 2023 में न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने विश्वविद्यालय को आदेश दिया था कि वह यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारी ने दूसरी शादी करने से पहले विश्वविद्यालय से अनुमति ली थी या नहीं।

आदेश में यह टिप्पणी की गई थी कि यदि दूसरी शादी की अनुमति नहीं ली गई है तो पहली पत्नी पेंशन एवं अन्य लाभ की हकदार होगी। न्यायाधीश हरीश कुमार की एकल पीठ ने बेबी देवी की याचिका को निरस्त करते हुए गुरुवार को यह आदेश दिया।

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