शादी के बाद भी प्रेमी से संबंध, पति को 15 लाख रुपये हर्जाना देने का कोर्ट का आदेश

Court orders woman to pay ₹15 lakh compensation to husband for maintaining a relationship with her lover even after marriage.

पथानामथिट्टा (केरल)।** केरल की पथानामथिट्टा फैमिली कोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए महिला के पूर्व पति को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि विवाह के बाद भी महिला का अपने पुराने प्रेमी के साथ संबंध जारी था, जिससे पति को मानसिक प्रताड़ना और वैवाहिक जीवन में गंभीर नुकसान हुआ।

 

कोर्ट ने केवल महिला को ही नहीं, बल्कि उसकी मां, भाई और एक करीबी दोस्त को भी मुआवजा राशि के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

 

## दूसरी शादी के बाद सामने आया विवाद

 

मामला एर्नाकुलम के मराडू निवासी एक युवक की याचिका से जुड़ा है, जिसने वर्ष 2018 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पति और पत्नी दोनों की यह दूसरी शादी थी।

 

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि विवाह के बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने अपने पूर्व प्रेमी से संबंध समाप्त नहीं किए थे और विवाह के बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना हुआ था।

 

## कोर्ट ने माना, पति को हुई मानसिक प्रताड़ना

 

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश डोनी थॉमस वर्गीज ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों का परीक्षण करने के बाद माना कि पति को मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और उसका वैवाहिक जीवन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।

 

अदालत ने कहा कि मामले में महिला के परिवार और उसके मित्र की भी भूमिका सामने आई है, इसलिए उन्हें भी मुआवजा भुगतान के लिए उत्तरदायी माना जाता है।

 

## 15 लाख रुपये के साथ देना होगा ब्याज

 

कोर्ट ने आदेश दिया कि पति को 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही वर्ष 2018 में याचिका दायर किए जाने की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा।

 

## शादी में दिया गया सोना भी लौटाने का निर्देश

 

फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विवाह के दौरान पति द्वारा खरीदे गए 32 ग्राम सोने को भी वापस किया जाए। यदि सोना वापस नहीं किया जाता है तो उसकी वर्तमान बाजार कीमत के बराबर राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित चुकानी होगी।

 

## सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लिया सहारा

 

फैसला सुनाते हुए अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि वैवाहिक संबंधों में गंभीर धोखाधड़ी या उत्पीड़न की स्थिति में प्रभावित पक्ष न्यायिक राहत पाने का अधिकार रखता है।

 

अदालत ने मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुआवजा देने का आदेश जारी किया है।

 

 

केरल फैमिली कोर्ट का बड़ा फैसला: शादी के बाद प्रेमी से संबंध रखने पर पति को 15 लाख हर्जाना

 

केरल की पथानामथिट्टा फैमिली कोर्ट ने विवाह के बाद प्रेमी से संबंध जारी रखने के मामले में महिला, उसकी मां, भाई और दोस्त को पूर्व पति को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।

 

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