हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति पर लगा ग्रहण : सुप्रीम कोर्ट में अवमानना पर सुनवाई 18 नवंबर को… कहीं लटक ना जाये, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति ?

रांची: हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 अवमानना मामले में 18 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता सोनी कुमारी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कंटेप्ट फाइल की है।कोर्ट इस मामले में अब डायरेक्शन देगा। उन्होंने कहा कि हमने आवेदन के माध्यम से न्यायालय को जानकारी देने का प्रयास किया है कि 2 अगस्त को दिये गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और राज्य सरकार की ओर से किस तरह से अवहेलना किया जा रहा है।

आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने चीफ सिकरेट्री, शिक्षा सचिव, कार्मिक सचिव और jssc सचिव को वादी बनाया है। प्रार्थी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जेएसएससी रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाशित अंतिम कट ऑफ को आधार मानते हुए स्टेट लेवल रिजल्ट प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन जेएसएससी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। जेएसएससी अपने तरीके से रिजल्ट जारी कर रहा है।

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ऐसे में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर फिर ग्रहण लगने लगा है। जेएसएससी ने पिछले दिनों परिणाम जारी कर इतिहास और नागरिक सहित विभिन्न विषयों में सीमित संख्या में अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि 2016 की नियोजन नीति के तहत झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों के सभी तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के लिए स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया था। साथ ही गैर अनुसूचित जिले में बाहरी अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की छूट दी गई थी. इसी नीति के तहत वर्ष 2016 में अनुसूचित जिलों में 8,423 और गैर अनुसूचित जिलों में 9,149 पदों पर हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

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