पूर्व विधायक को 15 साल की सजा: सिंगर से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

यूपी: भदोही जिले में ज्ञानपुर सीट से विधायक रहे विजय मिश्रा को सिंगर से रेप मामले में MP-MLA कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. विजय मिश्रा के खिलाफ सिंगर ने साल 2020 में एफआईआर दर्ज कराई थी ।

बीते दिन इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्रा को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था. मामले में विजय मिश्रा के बेटा और पोते को बरी कर दिया था. बता दें, वाराणसी की एक सिंगर ने विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्रा और पोते विकास मिश्रा पर दुष्कर्म और धमकी देने का मामला अक्टूबर 2020 में दर्ज कराया गया था।

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

प्रचार के लिए बुलाया और आवास पर किया रेप

आरोप था कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा ने सपा प्रत्याशी अपनी बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए गायिका को बुलाया था. फिर अपने आवास पर दुष्कर्म किया. इसके बाद बेटे और पोते से उसे वाराणसी छोड़ने के लिए कहा था. रास्ते में दोनों ने उसके साथ रेप किया था।

कोर्ट ने मिश्रा के बेटे और पोते को बरी कर दिया था

शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दोषी करार दिया था, जबकि आरोपी के बेटे और पोते को बरी कर दिया था. इसको लेकर शासकीय अधिवक्ता ने बताया था कि विजय के बेटे और पौत्र को मामले में संदेह का लाभ मिला।

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

Related Articles

close