हाईकोर्ट ने CBI को दिया स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने का निर्देश, JPSC परीक्षा मामले में हुई सुनवाई, अब 5 फरवरी को होगी सुनवाई….

High Court directs CBI to file status report, hearing in JPSC exam case, now hearing will be held on 5th February....

Jharkhand Highcourt News: JPSC परीक्षा की जांच मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को जेपीएससी प्रथम और द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा की जांच के बाद दायर आरोप पत्र (चार्जशीट) को कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाने को कहा है। . इस मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा सहित 12 प्रतियोगिता परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

 

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जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अरुण कुमार राय की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान के कहा कि जेपीएससी प्रथम और द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा की जांच के बाद दायर आरोप पत्र (चार्जशीट) को कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाया जाए. इसके साथ ही मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाए। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआई जेपीएससी द्वारा आयोजित 12 परीक्षाओं की जांच कर रही है।

 

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कोर्ट से सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया है। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को जेपीएससी प्रथम और द्वितीय परीक्षा में हुई गड़बड़ी से संबंधित केस नंबर आरसी-5/2012 व आरसी-6/2012 की जांच की स्थिति पर जवाब मांगा था। जिसके बाद चार मई 2024 को सीबीआई ने केस नंबर आरसी-5/2012 में आरोप पत्र दाखिल किया था।

 

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सीबीआई ने जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ दिलीप प्रसाद, वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद, सदस्य राधा गोविंद नागेश, डॉ शांति देवी, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी सिंह सहित 37 लोगों को आरोपी बनाया था. आरसी-6/2012 में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ दिलीप प्रसाद सहित 70 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

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