झारखंड: डिग्री कॉलेजों में नहीं होगी इंटर की पढ़ाई, हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, जानिये पूरा मामला

Jharkhand: There will be no intermediate studies in degree colleges, Supreme Court refuses to interfere in the decision of the High Court, know the whole matter

Jharkhand News: झारखंड के शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबर है। यूनिवर्सिटी अंतर्गत के सरकारी (अंगीभूत) डिग्री कॉलेजों में अब इंटरमीडिएट कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम की पढ़ाई नहीं होगी।

सुप्रीम कर्ट ने हाईकोर्ट के डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद करने के आदेश में दखल से इंकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है इससे संबंधित न्यायालय में और भी कोई मामला है तो उसे भी रद्द किया जाता है।

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हाईकोर्ट में रांची यूनिवर्सिटी कॉलेजों के इंटर सेक्शन में पहले की तरह एडमिशन जारी रखने को लेकर याचिका लगाई गई थी। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले का व्यापक असर पड़ेगा। अब राज्य के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत के सरकारी डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी।

इससे पहले रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यूजीसी के आदेश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 को आधार बनाते हुए अपने अंतर्गत के अंगीभूत डिग्री कॉलेजों के इंटर सेक्शन सेशन 2024-26 में एडमिशन पर रोक लगा दी थी।

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यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस निर्णय को सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने पहले एडमिशन पर रोक लगाने से मना कर दिया था। लेकिन कहा कि अंतिम फैसले से इंटर की पढ़ाई प्रभावित होगी। हाईकोर्ट ने रांची यूनिवर्सिटी के पक्ष में फैसला दिया।

इससे पहले हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू करने संबंधित याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट में कहा था यह याचिका सुनवाई योग्य (मेंटेनेबिलिटी) नहीं है। रांची यूनिवर्सिटी की ओर न्यायालय को बताया गया था कि इंटर की पढ़ाई के लिए याचिका लगाने वाला प्रार्थी स्टूडेंट नहीं है।

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बल्कि वह सामाजिक कार्यकर्ता है। वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए कहा था कि यह मामला रांची विवि के अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट संकाय में नामांकन से जुड़ा है। इसलिए छात्रहित में एडमिशन जारी रखने की अनुमति दी जाए।

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