झारखंड हाईकोर्ट : चार महीने के भीतर नगरीय निकाय चुनाव करायें, हाईकोर्ट का राज्य सरकार को कड़ा निर्देश

Jharkhand High Court: Conduct municipal elections within four months, High Court gives strict instructions to the state government

Highcourt News: झारखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर सरकार को कड़ा आदेश दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को चार माह के अंदर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इससे पहले आज झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य की मुख्य सचिव भी मौजूद रही। प्रदेश में 9 नगर निगम, 19 नगर पंचायत और 21 नगर परिषद ऐसे हैं जहां लंबे समय से चुनाव लंबित हैं और यहां अधिकारियों के भरोसे काम चल रहा है।

गौरतलब है कि इस मामले में रोशनी खलखो, अरुण कुमार झा, विनोद सिंह व सुनील यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।मामले में दायर अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाये थे। प्रार्थी अरुण कुमार झा का कहना है कि कोर्ट ने चार माह के अंदर चुनाव कराने का आदेश देकर नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है।

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जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान एक बार फिर सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की जानकारी दी गई। सरकार ने कोर्ट को ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे ट्रिपल टेस्ट की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए चार माह के अंदर प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।

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