झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा नियमावली लागू न करने पर सरकार को लगाई फटकार

Jharkhand High Court reprimanded the government for not implementing PESA rules

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पेसा नियमावली लागू न करने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा कि 29 जुलाई 2024 को दिए गए आदेश के बावजूद पेसा नियमावली अब तक क्यों लागू नहीं हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सितंबर तक इस मामले में बिंदुवार रिपोर्ट शपथ पत्र के जरिए प्रस्तुत करने को कहा है। अगली सुनवाई भी इसी तारीख को होगी।

पेसा कानून और नियमावली का महत्व

पेसा कानून 1996 में केंद्र सरकार ने आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया था। इसके तहत पेसा नियमावली का होना जरूरी है ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को अधिकार मिल सकें। हालांकि झारखंड बनने के बाद भी राज्य सरकार अब तक इस नियमावली को लागू नहीं कर पाई है।

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नियमावली लागू करने में देरी की वजह

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि नियमावली का मसौदा सार्वजनिक रूप से आपत्तियां और सुझाव लेने के बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इस पर याचिकाकर्ता ने अवमानना की मांग करते हुए सरकार की सुस्ती पर चिंता जताई है।

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