Jharkhand News : डायन-बिसाही बताकर हत्या करने वाले आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा

सिमडेगा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कमल मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को डायन-बिसाही मामले में हत्या करने के आरोपी जोहन लुगुन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बताया जा रहा है कि 2018 के इस मामले में जोहन लुगुन ने अपने बच्चे की जान लेने का आरोप लगाते हुए सोमरा लुगुन की हत्या कर दी थी। इसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था।अदालत में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया। इसके बाद अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनायी।
जानकारी के अनुसार 22 फरवरी 2018 को ओड़गा ओपी क्षेत्र के मयोमडेगा मुंडाटोली निवासी जोहन लुगुन गांव के ही सोमरा लुगुन के घर गया और उस पर डायन-बिसाही करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने डायन-बिसाही कर उसके नौ माह के बच्चे की जान ले ली है। इसके बाद मारपीट करने लगा। इसके साथ ही उसकी हत्या कर दी। इस मामले में थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।








