Ramgarh Exit Poll News : उपचुनाव तक एग्जिट पोल पर रोक, उल्लंघन करने वाले को मिलेगी सजा का किया प्रावधान

रामगढ़ उपचुनाव : झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर 27 फरवरी ( Ramgarh Assembly By Poll 2023) को उपचुनाव के लिए मतदान है। इस तारीख तक अब किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गयी है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इसकी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गयी थी। इसमें कहा गया था कि मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं घोषित उपचुनाव 2023 के लिए किसी प्रकार के एग्जिट पोल पर 16 फरवरी से 27 फरवरी की शाम 7 बजे तक रोक रहेगी। इस दौरान न तो कोई एग्जिट पोल कर पायेगा, न उसका प्रकाशन कर पायेगा..

27 फरवरी तक एग्जिट पोल के प्रसारण पर रोक

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट है कि मतदान के दिन 16 फरवरी (गुरुवार) सुबह 7 बजे से 27 फरवरी (सोमवार) की शाम 7 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन में या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

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यह भी कहा गया है कि संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति से 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

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उल्लघंन करने पर सजा का प्रावधान

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अगर इन नियमों का किसी ने उल्लंघन किया, तो उसे सजा मिलेगी. सजा के प्रावधानों का उल्लेख भी इस अधिसूचना में किया गया है. कहा गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे 2 वर्ष तक की सजा होगी या जुर्माना लगेगा या दोनों से दंडनीय होगा.

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