झारखंड: पूर्व मंत्री सहित 5 आरोपियों को नहीं मिली राहत, अब 30 जून को होगी सुनवाई, जानिये क्या है पूरा मामला

Jharkhand: 5 accused including former minister did not get relief, now hearing will be held on June 30, know what is the whole matter

रांची। सिरम टोली मेकॉन फ्लाई ओवर रैंप में विरोध प्रदर्श मामले में आरोपियों को राहत नहीं मिली है। पुलिस की तरफ से दर्ज मामले के खिलाफ दायर की गयी याचिका पर अब 30 जून को सुनवाई होगी। विरोध प्रदर्शन करने के मामले में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव समेत 5 की अग्रिम जमानत याचिका पर प्रधान न्याययुक्त की कोर्ट में सुनवाई हुई।

 

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अब कोर्ट में सभी की याचिका पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी। दरअसल इस मामले में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, कुंद्रशी मुंडा, निरंजन हेरेंज टोप्पो, सुनीता मुंडा और राहुल तिर्की के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी। जिसके खिलाफ 26 अप्रैल 2025 को याचिका दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी।

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इन सभी पर विरोध प्रदर्शन मार्च करने और पुलिस की बैरिकेटिंग को तोड़ने का आरोप है। आपको बता दें कि केंद्रीय सरना स्थल के सामने से फ्लाई ओवर का रैंप हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज आंदोलनरत थे। इस मामले को लेकर 30 मार्च को प्रशासन ने विवादित स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर रखी थी।

 

 

यही नहीं प्रदर्शन के दौरान मुख्य सड़क पर कई जगह बैरिकेटिंग कर रखी थी, जिससे आक्रोशित समाज के लोग बैरिकेटिंग तोड़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे, जिसको लेकर पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव समेत 21 के खिलाफ नामजद और 150 से अधिक अज्ञात पर चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब कोर्ट में इस पर 30 जून को सुनवाई होगी।

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